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Information Handbook under Right to Information Act, 2005

Right to Information is an Act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities and to promote transparency and accountability in the working of every public authority.

अध्याय X - आवंटित बजट का विवरण

 

10.1  कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन, को वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित बजट का विवरण निम्नानुसार है -

                                                                           (राशि हजारों रुपये में)

क्रम संख्या 

शीर्ष 

बी.ई. 

आर.ई. 

वास्तविक व्यय 

वेतन 

20000

15000

11960.22

मजदूरी 

400

400

259

ओ.टी.ए. 

100

100

--

चिकित्सा उपचार

1000

1000

18.06

घरेलू टी.ई.

1500

400

379.53

कार्यालय व्यय

7500

9500

9249.83

किराया, शुल्क और कर

15000

10000

6094.12

प्रकाशन 

1000

400

393.35

अन्य प्रशासनिक व्यय 

1000

1000

967.24

10 

विज्ञापन और प्रवर्तन  

600

300

256.03

11 

व्यावसायिक सेवाएँ 

500

500

--

 

कुल

48600

38600

29577.36

 

फॉर्म 'ए'

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आरटीआई आवेदन संख्या _____________

(कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

 

सेवा में,

_______________________________

_______________________________

(पीआईओ या एपीआईओ)

1. आवेदक का नाम : ____________________________________________________________

2. डाक का पता :       ____________________________________________________________

 

3. फोन, फैक्स सं.,ई-मेल, आदि: ____________________________________________________

 

4. अपेक्षित सूचना का विवरण: ______________________________________________________

 

5. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में निहित प्रतिबंधों के अंतर्गत नहीं आती है और मेरी जानकारी के अनुसार यह आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

6. रुपये _________का शुल्क कार्यालय में रसीद संख्या ________ दिनांक ____________ के माध्यम से जमा किया गया है या ‘वेतन और लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली’ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट संलग्न है।

 

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर:____________________________________

 

(कृपया सभी कॉलमों को ठीक से भरें और जो लागू न हो उसे काट दें।)

 

अध्याय IX - अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

 

क्रम संख्या 

नाम सर्वश्री /श्रीमती

पदनाम 

मासिक पारिश्रमिक

(रु.)(मूल+एचआरए+टीए)

भुगतान की विधि 

सुश्री अंजलि भवरा, आईएएस

मुख्य आयुक्त

अतिरिक्त प्रभार

ई-भुगतान

सुश्री उपमा श्रीवास्तव

आयुक्त

अतिरिक्त प्रभार

ई-भुगतान

3  

डॉ जनक राज

उप मुख्य आयुक्त

प्रतिनियुक्ति 

ई-भुगतान

श्री सुधीर गोयल

डेस्क अधिकारी

89,376/-

ई-भुगतान

श्री राजेश कुमार जरयाल,

निजी सचिव

97,272/-

ई-भुगतान

श्री मनोज कुमार

सलाहकार (आरए)

37,000/-

ई-भुगतान

श्री नंदन सिंह

निजी सहायक

89,376/-

ई-भुगतान

श्री एस.पी.शाह

निजी सहायक

71,328/-

ई-भुगतान

श्री के.वी. भास्करन

सलाहकार (पीए)

37,000/-

ई-भुगतान

10 

सुश्री शिप्रा

सलाहकार (पीए)

35,000/-

ई-भुगतान

11 

श्री रानी प्रताप सिंह राठौर

सलाहकार (लेखाकार)

37,000/-

ई-भुगतान

12 

श्री पूरन सिंह चौहान

जेएसए 

37,440/-

ई-भुगतान

13 

श्री विजय रावत

जेएसए 

43,992/-

ई-भुगतान

14 

श्रीमती रजनी कौशल

एलडीसी (तदर्थ)

50,904/-

ई-भुगतान

15 

श्री मृगेंद्र कुमार झा

सलाहकार (एलडीसी)

28,000/-

ई-भुगतान

16 

सुश्री मनीषा शर्मा

सलाहकार (एसएलआई)

28,000/-

ई-भुगतान

17 

श्री योगेंद्र नागपाल

स्टाफ कार चालक

61,176/-

ई-भुगतान

18 

श्री जितेंद्र कुमार

एमटीएस 

39,546/-

ई-भुगतान

अध्याय VIII - अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका (मार्च 2021 के अनुसार)

 

क्रम संख्या 

नाम सर्वश्री /श्रीमती  

पदनाम 

संपर्क के लिए फोन संख्या  

सुश्री अंजलि भवरा, आईएएस

मुख्य आयुक्त

(011) 20892364 (का.)

सुश्री उपमा श्रीवास्तव

आयुक्त

(011) 20892364 (का.)

3

डॉ. जनक राज

उप मुख्य आयुक्त

(011) 20892364 (का.)

श्री सुधीर गोयल

डेस्क अधिकारी

(011) 20892364 (का.)

श्री राजेश कुमार जरयाल,

निजी सचिव

(011) 20892364 (का.)

श्री मनोज कुमार

सलाहकार (आरए)

(011) 20892364 (का.)

श्री नंदन सिंह

निजी सहायक

(011) 20892364 (का.)

श्री एस.पी.शाह

निजी सहायक

(011) 20892364 (का.)

श्री के.वी. भास्करन

सलाहकार (पीए)

(011) 20892364 (का.)

10 

सुश्री शिप्रा

सलाहकार (पीए)

(011) 20892364 (का.)

11 

श्री रानी प्रताप सिंह राठौर

सलाहकार (लेखाकार)

(011) 20892364 (का.)

12 

श्री पूरन सिंह चौहान

जेएसए 

(011) 20892364 (का.)

13 

श्री विजय रावत

जेएसए

(011) 20892364 (का.)

14 

श्रीमती रजनी कौशल

एलडीसी (तदर्थ)

(011) 20892364 (का.)

15 

श्री मृगेंद्र कुमार झा

सलाहकार (एलडीसी)

(011) 20892364 (का.)

16 

सुश्री मनीषा शर्मा

सलाहकार (एसएलआई)

(011) 20892364 (का.)

अध्याय VI - लोक सूचना अधिकारियों का विवरण

 

6.1 लोक प्राधिकरण का नाम - कार्यालय, मुख्य आयुक्त- दिव्यांगजन  

6.2 लोक सूचना अधिकारी -

श्री सुधीर गोयल

डेस्क अधिकारी

कार्यालय, मुख्य आयुक्त- दिव्यांगजन

5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

फोन नम्बर (011) 20892364;

ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in;  वेबसाइट: www.ccdisabilities.nic.in

 

6.3 विभाग अपील प्राधिकारी -

श्री डी. आर. सरीन

उप. मुख्य आयुक्त

कार्यालय, मुख्य आयुक्त- दिव्यांगजन

5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

फोन नम्बर (011) 20892364;

ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in;  वेबसाइट: www.ccdisabilities.nic.in

अध्याय V - दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश आयुक्तों के पते

 

राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त (मई 2021 के अनुसार)

 

क्रम संख्या

राज्य

नाम और पता

            

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यू.टी.)

श्री प्रतीक राज यादव 

राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन

अंडमान और निकोबार प्रशासन

समाज कल्याण निदेशालय

गोल घर, पोर्ट ब्लेयर

फोन: (03192) 233356(का.), 

फैक्स: (03192) 243817

ई-मेल: directorsw4@gmail.com

श्री प्रतीक राज यादव 

राज्य आयुक्त, पीडब्ल्यूडी 

मो. 08900916004 

वेबसाईट: http://andssw1.and.nic.in/socialwelfare/

आंध्र प्रदेश

डॉ. कृतिका शुक्ला, आईएएस

आयुक्त-दिव्यांगजन और निदेशक (एफएसी), 

दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर और वरिष्ठ नागरिक कल्याण, आंध्र प्रदेश सरकार,

राजा नरेंद्र बिल्डिंग, पहली मंजिल, 74-14-2, यनमलकुडुरु रोड, कृष्णा नगर, विजयवाड़ा

फोन: 0866-2973602

ई-मेल: dwdascap@gmail.com

वेबसाईट: https://apdascac.ap.gov.in/

अरुणाचल प्रदेश

श्रीमती निहारिका राय, आईएएस

आयुक्त-दिव्यांगजन और सचिव, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और जनजातीय मामले  (एसजेईटीए), अरुणाचल प्रदेश सरकार,

ब्लॉक नंबर 02, दूसरी मंजिल, कमरा नंबर 202, सिविल सचिवालय, ईटानगर-791111

फोन: 0360- 2351462 

फेक्स: (0360) 2212541

ई-मेल: commissionerwcd@yahoo.com

      ar.sjeta@gmail.com

वेबसाईट: http://sjeta.arunachal.gov.in/site_main/

असम

श्री देबेश्वर बोरा, एसीएस

आयुक्त - दिव्यांगजन, असम सरकार,

लताकाटा, वशिष्ठ, गुवाहाटी,

असम-781029 

फोन: 0361-2300724

फेक्स: 0361-2309198

ई-मेल: commdisabilityassam@gmail.com

वेबसाईट: https://socialwelfare.assam.gov.in/portlets/differentlyabled-sector

5

बिहार

डॉ. शिवाजी कुमार

आयुक्त-दिव्यांगजन, 

राज्य दिव्यांगजन आयुक्त का कार्यालय, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, 

सिंचाई भवन परिसर,

पटना-800015

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Bihar

फोन: 0612-2215014 

ई-मेल: scdisability2008@gmail.com

वेबसाइट: https://www.scdisabilities.org/

 

 

6

चंडीगढ़ (यू.टी.)

श्री यशपाल गर्ग

आयुक्त, दिव्यांगजन और 

सचिव, समाज कल्याण, चंडीगढ़ प्रशासन

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर-9, चंडीगढ़

फोन: 0172-4601602

ई-मेल: ceo-chbchd@nic.in

           

छत्तीसगढ़

(अतिरिक्त प्रभार) 

श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगले 

आयुक्त -दिव्यांगजन एवं सचिव,

महिला एवं बाल विकास, 

समाज कल्याण विभाग,

जिला पंचायत परिसर, जी.ई.रोड,  दुर्ग, छत्तीसगढ़ -491001

फोन: 0788-2325470  

ई-मेल: commpwd.cg@gmail.com 

वेबसाईट: https://sw.cg.gov.in/en               

दादरा और नगर हवेली

(यू.टी.)

श्रीमती पूजा जैन

आयुक्त-दिव्यांगजन और सचिव, समाज कल्याण, दादरा और नगर हवेली प्रशासन, सचिवालय, सिलवासा (पी.ओ.), 

दादरा और नगर हवेली - 396230

टेलीफैक्स:  0260-2642413,  2642037                                 

ई-मेल: sw-dnh@nic.in

फोन: (0260) 2632027 (एस.डब्ल्यू.)

दमन और दीव (यू.टी.)

श्रीमती पूजा जैन

आयुक्त-दिव्यांगजन,

दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन,

समाज कल्याण विभाग,

समाहरणालय, दमन और दीव यू.टी.,

धोलर, मोटी दमण, दमण - 396220

फोन: 0260-2230698 (का)

फैक्स: 0260-2230049  

ई-मेल: collector-daman-dd@nic.in

वेबसाईट: https://daman.nic.in/social-welfare-dept.aspx

10

दिल्ली (यूटी)

श्री रंजन मुखर्जी,

आयुक्त-दिव्यांगजन

एन.सी.टी. दिल्ली सरकार,

25-डी, माता सुंदरी रोड,

गुरु नानक आई सेंटर के पास,

नई दिल्ली - 110002

फोन: 23216003 - 04

टेलफेक्स :    23216005

ई-मेल: comdis.delhi@nic.in  

11

गोवा 

श्री उमेशचंद्र एल. जोशी

आयुक्त-दिव्यांगजन और निदेशक, 

समाज कल्याण विभाग,  गोवा सरकार,

समाज कल्याण निदेशालय, 18 जून रोड, ग्राउंड फ्लोर, पणजी, गोवा - 403 001

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Goa

फोन:(0832) - 2232257 /223784  

फेक्स:  (0832) 2419638

ई-मेल: anusanket@gmail.com

socialwelfaregoa@rediffmail.com           Comdir-soci.goa@nic.in

वेबसाईट: http://socialwelfare.goa.gov.in/

12

गुजरात

श्री मनोज अग्रवाल, आईएएस

आयुक्त-दिव्यांगजन,  गुजरात सरकार,

कर्मयोगी भवन, ब्लॉक नंबर 2, भूमि तल, विंग नंबर डी-1, सेक्टर-10, गांधीनगर-382010

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Gujarat

फोन: 079- 23256746 - 49 (का)

फोन: 079- 26403060, 26424902 (नि.)

टेल-फेक्स :079- 23259378, 23256746

ई-मेल : commissioner-pwd@gujrat.gov.in

com.disability@gujarat.gov.in

वेबसाईट: https://sje.gujarat.gov.in/disability/Home?lang=English

13

हरियाणा

श्री राजकुमार मक्कर 

आयुक्त-दिव्यांगजन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा, अंत्योदय भवन, कमांड अस्पताल के सामने, सेक्टर-6, पंचकुला

फोन: 0172- 2556022

फैक्स: 0172-2714614 

ई-मेल: scpd.sje-hry@gov.in

           sje@hry.nic.in

वेबसाईट: https://socialjusticehry.gov.in/commissioner-for-persons-with-disabilities/

14

हिमाचल प्रदेश 

श्री संजय गुप्ता 

आयुक्त-दिव्यांगजन और सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता,  

हिमाचल प्रदेश सरकार,

हिमाचल प्रदेश सरकार सचिवालय,

शिमला - 171002 हिमाचल प्रदेश

फोन: 0177- 2621904

ई-मेल:  socialjesecy-hp@nic.in

वेबसाईट: http://esomsa.hp.gov.in/

15

जम्मू-कश्मीर

श्री शैलेंद्र कुमार, आईएएस

 आयुक्त-दिव्यांगजन, जम्मू-कश्मीर सरकार,

सिविल सचिवालय, जम्मू/श्रीनगर 

फोन: 0191-2579126

फेक्स: 0191-2542759 

ई-मेल:cpwdsjk@gmail.com

socialwelfre.adm@gmail.com

वेबसाईट: https://jksocialwelfare.nic.in/

16

झारखंड 



 

श्री सतीश चंद्र

आयुक्त-दिव्यांगजन,  राज्य आयुक्त-दिव्यांगजन का कार्यालय 

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, भूतल, अभियंता छात्रावास भवन-2, सेक्टर-III, धुरवा, रांची- 834004

फोन: 0651-2401825

फैक्स: 0651-2401886 

ई-मेल: sdcjharkhand@yahoo.com

           jharkhandsdc@gmail.com 

      sdcsatish@gmail.com 

 वेबसाईट: https://sdcjharkhand.com/     

17

कर्नाटक

श्री वी.एस. बसवराजु

आयुक्त-दिव्यांगजन, कर्नाटक सरकार,  

सं.55,केएसडीबी बिल्डिंग, रियासलधर स्ट्रीट, शेषाद्रिपुरम, बैंगलोर-560020

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Karnataka

फोन: 080- 23462625, 23462641

टेलीफैक्स: 080 -23462029  

ई-मेल: scdkarnataka@gmail.com

वेबसाईट: https://scd.karnataka.gov.in/english

18

केरल 


 

डॉ. हरिकुमार॰ जी

आयुक्त-दिव्यांगजन, केरल सरकार,

पहली मंजिल, सरकारी वीटीसी भवन,

समाज कल्याण संस्थान परिसर,

पूजाप्पुरा, तिरुवनंतपुरम-695012

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Kerala

टेलीफैक्स: 0471-2340624, 2347704

फोन: 0471-2444777(नि)

ई-मेल: scpwdkerala@gmail.com

      dr.gee3in1@gmail.com

वेबसाईट: http://swd.kerala.gov.in/

         

19

लक्षद्वीप (यूटी)


 

श्री टी. कासिम 

आयुक्त-दिव्यांगजन एवं निदेशक, 

समाज कल्याण और जनजातीय मामले (एसडब्ल्यूटीए), लक्षद्वीप प्रशासन

समाज कल्याण एवं जनजातीय कार्य निदेशालय, कवरत्ती-682555

फोन: 04896-262547 

ई-मेल: lk-dsw@nic.in

20

मध्य प्रदेश


 

श्री संदीप रजक,

आयुक्त-दिव्यांगजन,

मध्य प्रदेश सरकार,

कम्युनिटी हॉल, न्यू मार्केट,

टीटी नगर, भोपाल - 462003

मध्य प्रदेश

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Madhya Pradesh 

फोन: 0755-2773008 

फैक्स: 0755-2552665

ई-मेल: comm-pwds@mp.gov.in

वेबसाईट: http://socialjustice.mp.gov.in/en-US/

21

महाराष्ट्र 

श्रीमती प्रेरणा देशभ्रातर, आईएएस

आयुक्त-दिव्यांगजन,

राज्य आयुक्त-दिव्यांगजन का कार्यालय, सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग

महाराष्ट्र सरकार 

3, चर्च रोड, पुणे - 411001

महाराष्ट्र

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Maharashtra 

फोन: 020- 26122061 / 26126471 / 

               26136845

फैक्स: 020-26111590 

ई-मेल : commissioner_disability@yahoo.co.in

dcdisability@gmail.com

वेबसाईट: https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/commissioner-persons-disability

22

मणिपुर 

श्री थ. दिलीपकुमार सिंह

आयुक्त-दिव्यांगजन,  मणिपुर सरकार,

पुराना उच्च न्यायालय परिसर, उत्तरी एओसी, इंफाल - 795001

फोन: 0385-2444021

ई-मेल: scpdmanipur@gmail.com

वेबसाईट: https://socialwelfare.mn.gov.in/en/

23

मेघालय 

श्रीमती एस.बी. मराक, एम.सी.एस

आयुक्त-दिव्यांगजन, मेघालय सरकार,

लोअर लचुमियरे, टेम्पल रोड,

मेघालय, शिलांग

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Meghalaya

फोन: 0364-2506521

ई-मेल: cpwdmeg@gmail.com

वेबसाईट: http://megscpwd.gov.in/

24

मिजोरम 

(फ़रवरी 2021 से नई नियुक्ति)

सुश्री वनललदीकी सैलों 

आयुक्त-दिव्यांगजन, मिजोरम सरकार,

एमसी-3ए, वी.एल रेमा बिल्डिंग,  एसबीआई चलतलांग शाखा के सामने, चलतलंग वेंगलाई, मिजोरम आइजोल-796014

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Mizoram

फोन: 0389-2399213, 2322532(का)                 0389-2322671

फैक्स: 0389-2398134 

मो. 9436141825 सुश्री वनललदीकी सैलों 

ई-मेल: ocfpwd@gmail.com

cpwd@gmail.com

वेबसाईट: https://pwds.mizoram.gov.in/

25

नागालैंड 



 

सुश्री डायथोनो नखरो

आयुक्त-दिव्यांगजन, 

राज्य आयुक्त-दिव्यांगजन का कार्यालय,

नया सचिवालय रोड (राज्य सिविल सचिवालय परिसर के सामने)

कोहिमा-797004 नागालैंड

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Nagaland 

फोन: 0370 -2270284, 2270279 

टेलीफैक्स: 0370 -2270284 (का)

ई-मेल: scpdnagaland@gmail.com

ट्विटर: http://twitter.com/scpdnagaland

वेबसाइट: https://scpd.nagaland.gov.in/

26

ओडिशा 

श्रीमती सुलोचना दास

आयुक्त-दिव्यांगजन,

एसआईडीआर बिल्डिंग, कैपिटल हॉस्पिटल कैंपस, यूनिट -6, 

भुबनेश्वर -751 001

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Odisha

फोन: 0674- 2390006 

हैल्प लाइन सं. : 1800345673

ई-मेल: scpdodisha@nic.in

       scpdorissa@gmail.com

वेबसाइट: https://ssepd.gov.in

27

पुडुचेरी (यूटी)



 

श्री उदय कुमार 

आयुक्त-दिव्यांगजन और निदेशक,

समाज कल्याण निदेशालय,

नंबर 1, सारदम्बल नगर, एल्लइपिल्लईचवडी, पुडुचेरी - 605001

फोन: 0413—2206762 / 2205871-72

फैक्स: 0413—2206762

ई-मेल: socwel.pon@nic.in            

       secywel.pon@nic.in  

28

पंजाब 



 

श्री विपुल उज्वल आईएएस 

(अतिरिक्त प्रभार) 

राज्य आयुक्त-दिव्यांगजन,  

कमरा नंबर 308, तीसरी मंजिल,

पंजाब सिविल सचिवालय-2, सेक्टर-9,

चंडीगढ़

फोन: 0172-2747742 (विस्तार 308)  

ई-मेल: Disabilitybranch104@gmail.com

      dddwcd8@gmail.com

वेबसाइट: https://sswcd.punjab.gov.in/en/social-security/persons-with-disabilities-pwds


 

29

राजस्थान 




 

श्री समित शर्मा, आईएएस

आयुक्त-दिव्यांगजन और सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

राजस्थान सरकार

जी-3/1 ए, विशेष योग्य जन भवन, 

राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर-3020

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Rajasthan 

फोन: 0141-2222937

फैक्स: 0141-2222503, 2222249 

ई-मेल:  comm.disabilities.raj@gmail.com

       Ps-sje@rajasthan.gov.in

       Commissioner.sap@rajasthan.gov.in

वेबसाइट: https://dsap.rajasthan.gov.in/home.aspx

30

सिक्किम 

श्री त्शेवांग ग्याछो, एससीएस

आयुक्त-दिव्यांगजन, सामाजिक न्याय और कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार,

समाज कल्याण भवन, 5वां मील, 

लुमसे -737102

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Sikkim

फोन/ फैक्स: 03592-232596 

ई-मेल: sikkimlawdeptt@gmail.com

      sikkimsocialwelfare@gmail.com            

वेबसाइट: https://sikkim.gov.in/departments/social-justice-empowerment-and-welfare-department

31

तमिलनाडु

श्री/ थिरु जॉनी टॉम वर्गीस, आईएएस

आयुक्त-दिव्यांगजन, तमिलनाडु सरकार,

नंबर 5, कामराजर सलाई, लेडी वेलिंगटन कॉलेज कैंपस, चेन्नई-600005

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Tamil Nadu

फोन: 044-28444940 (का)

फैक्स: 044-28444941

ई-मेल  : scd.tn@nic.in

वेबसाइट: http://www.scd.tn.gov.in/

32

तेलंगाना

श्रीमती बी शैलजा, एमए,एलएलबी,

आयुक्त-दिव्यांगजन, विकलांगुल संकेष्मा भवन, नलगोंडा एक्स रोड्स, मलकपेट, हैदराबाद - 500036

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Telengana

फोन: 040-24559048

ई-मेल:  scrpwdact@gmail.com

वेबसाइट: https://wdsc.telangana.gov.in/


 

33

त्रिपुरा 

श्रीमती दीपा डी. नायर,

राज्य आयुक्त-दिव्यांगजन,

त्रिपुरा सरकार, 

सचिवालय भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स,

दूसरी मंजिल, कमरा नंबर 4202

पश्चिम त्रिपुरा-799010

फोन: 0381-2415706

मोबाइल सं.: 09446463700

ई-मेल: tr032@ifs.nic.in

      deepadnair@gmail..com

      kilikdarachintam@gmail.com

वेबसाइट: https://socialwelfare.tripura.gov.in/

34

उत्तर प्रदेश 


 

डॉ. एस.के. श्रीवास्तव

आयुक्त-दिव्यांगजन,  

उत्तर प्रदेश सरकार 

राजकीय दृष्टिबाधित छात्रों का छात्रावास, विद्या भवन परिसर, 

राजकीय इंटर कॉलेज के पास, जे.बी.टी.सी कंपाउंड, निशातगंज, लखनऊ,

उत्तर प्रदेश

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Uttar Pradesh

फोन:    0522-433129/ 0522-4026512             टेलीफैक्स: 0522-2229063 

ई-मेल:   commissioner1998@rediffmail.com                       info@commissionerdisabilitiesup.in

वेबसाइट: http://uphwd.gov.in/en

35

उत्तराखंड 

श्री मेजर योगेंद्र यादव

आयुक्त-दिव्यांगजन,

महिला एवं समाज कल्याण विभाग

उत्तराखंड सरकार, 12 तिलक रोड,

बिंदल पूल के पास, देहरादून–248001, उत्तराखंड

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities Uttrakhand

फोन: 0135-2727981 

समाज कल्याण: 0135-2712245  

ई-मेल: cduttarakhand@gmail.com             

36

पश्चिम बंगाल

श्री आलोकेश प्रसाद, आईएएस 

राज्य आयुक्त-दिव्यांगजन,

पश्चिम बंगाल सरकार, 

सुभन्ना, सातवीं मंजिल, साल्ट लेक,

कोलकाता-700064.

मॅप में स्थान: Commissioner Disabilities West Bengal

फोन: 033-235947997/ 22374731

ई-मेल: com.disabilitywb@gmail.com

वेबसाइट: http://wbcommissionerdisabilities.gov.in/

अध्याय II - संगठन का विवरण, कार्य और कर्तव्य

 

2.1 संगठन का विवरण

एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के एशियाई और प्रशांत दशक 1993-2002 को शुरू करने के लिए बैठक दिसम्बर, 1992 में बीजिंग में बुलाई गई थी, जिसने एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा को अपनाया था। भारत उक्त उद्घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता है। इसलिए, उद्घोषणा को लागू करने के लिए, भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (इसमें इसके बाद दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के रूप में संदर्भित) अधिनियमित किया, जो 7 फरवरी 1996 से प्रभावी हुआ, जो दिव्यांगजन के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

 

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि एक मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन होगा और प्रत्येक राज्य में एक आयुक्त- दिव्यांगजन होगा। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन स्थापित किया गया था, जिसने अक्टूबर, 1998 से कार्य करना शुरू किया। कार्यालय, मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, 5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में स्थित है।

 

कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन का संगठन पदानुक्रम निम्नानुसार है:

मुख्य आयुक्त 

आयुक्त 

उप मुख्य आयुक्त

डेस्क अधिकारी 

निजी सचिव 

लेखाकार 

निजी सहायक  

अनुसंधान सहायक 

अवर श्रेणी लिपिक  

चालक 

चपरासी 

सफाई कर्मचारी 

 

2.2  मुख्य आयुक्त - दिव्यांगजन की शक्तियाँ:

पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 77 के अनुसार मुख्य आयुक्त के पास इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ हैं, जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात :-

(क) साक्षियों को समन करना और उन्हें हाजिर कराना; 

(ख) किन्हीं दस्तावेजों को प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ की माँग करना; 

(घ) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; और 

(ड) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए अधिकार-पत्र जारी करना। 

मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थों में न्यायिक कार्यवाही होगी तथा मुख्य आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

विभाग के प्रमुख होने के नाते, सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन या उनकी अनुपस्थिति में, सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत आयुक्त / उप मुख्य आयुक्त में निहित हैं।

मुख्य आयुक्त को आयुक्त और उप-मुख्य आयुक्त, डेस्क अधिकारी और अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा उनके कर्तव्यों के निर्वाह के लिए सहायता प्रदान की जाती है। 

2.3 मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के कार्य 

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 75 में किए गए निर्धारण के अनुसार मुख्य आयुक्त के कार्य निम्न प्रकार हैं:- 

(क) स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विधि के उपबंध या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करेगा, जो इस अधिनियम से असंगत हैं और आवश्यक सुधार के उपायों की सिफारिश करेगा; 

(ख)  स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांगजनों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षा उपायों की जांच करेगा, जिनके लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है और सुधारक कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठायेगा। 

(ग)  इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा दिव्यांगजन के अधिकारों के सरंक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा;

(घ)  उन कारकों की समीक्षा करेगा, जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का उपयोग करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा समुचित सुधार के उपायों की सिफारिश करेगा;

(ड)  दिव्यांगजन के अधिकारों पर सन्धियों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करेगा;

(च) दिव्यांगजन के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उनका संवर्धन करेगा; 

(छ) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों पर जागरूकता का संवर्धन करेगा; 

(ज) दिव्यांगजन के लिए आशयित इस अधिनियम के उपबंधों, स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयनों  की निगरानी करेगा; 

(झ) दिव्यांगजन के फायदे के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोजन की निगरानी करेगा; और 

(त्र) ऐसे अन्य कार्यों को करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएँ। 

 

2.4 मिशन / विजन वक्तव्य 

विजन 

एक ऐसा भारत, जो अपने दिव्यांग नागरिकों को उतना ही महत्व देता है जितना कि गैर-दिव्यांग नागरिकों को।

मिशन

  • दिव्यांग नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना 
  • दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का सृजन करना ताकि वे समानता और सम्मान का जीवन जी सकें।
  • दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशी, बाधा मुक्त और अधिकार-आधारित सोसायटी को बढ़ावा देना।

2.5 सेवा वितरण की निगरानी के लिए उपलब्ध तंत्र और लोक शिकायत के निवारण के लिए प्रक्रिया

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी और समीक्षा के लिए, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्त-दिव्यांगजन से रिपोर्ट माँगी जाती है। इसके अलावा, इस उद्देश्य के लिए सीसीपीडी के कार्यालय द्वारा राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्त-दिव्यांगजन की एक वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है।

मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन कार्यालय समावेशी शिक्षा, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर, बाधा मुक्त वातावरण आदि जैसे प्रमुख फोकस क्षेत्रों के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है। वर्ष 2005-06 में, पूरे देश में "एक्सेस ऑडिटर्स के रिसोर्स पूल" के निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएँ भी आयोजित की गई। सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक उपयोगिता भवनों में बाधा मुक्त निर्मित वातावरण बनाने के लिए सम्बन्धित संगठनों द्वारा प्रशिक्षित एक्सेस ऑडिटर्स की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।

सीसीपीडी का कार्यालय, स्वयं संज्ञान लेकर या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर सम्बन्धित संगठनों के साथ अधिनियम, नियम, विधि, सरकारी संगठनों द्वारा जारी निर्देशों, आदि के गैर-कार्यान्वयन से सम्बन्धित मामले को उठाता है।

मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2017 के नियम 38 में निर्धारित की गई है जो इस प्रकार है -

(1) पीड़ित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि द्वारा मुख्य आयुक्त या आयुक्त को निम्नलिखित विवरण के साथ शिकायत प्रस्तुत कर सकता है या मुख्य आयुक्त या आयुक्त को संबोधित पंजीकृत डाक या ईमेल द्वारा भेज सकता है, अर्थात्: -

(क) पीड़ित व्यक्ति का नाम, विवरण और पता;

(ख) प्रतिपक्ष या पार्टियों का नाम, विवरण और पता, जैसा भी मामला हो, जहाँ तक ​​​​उनका पता लगाया जा सकता है;

(ग) शिकायत से सम्बन्धित तथ्य और यह कब और कहाँ उत्पन्न हुए;

(घ) शिकायत में शामिल आरोपों के समर्थन में दस्तावेज; तथा

(ड) वह राहत जो पीड़ित व्यक्ति चाहता है।

 

(2) मुख्य आयुक्त या आयुक्त शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत की एक प्रति शिकायत में उल्लिखित प्रतिपक्ष या पार्टियों को भेजेगा और उन्हें तीस दिनों की अवधि के भीतर या मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा स्वीकृत 15 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर मामले पर अपने विचार प्रस्तुत करने का निर्देश देगा। 

(3) सुनवाई की तारीख या किसी अन्य तारीख को, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई हो, पार्टियाँ या उनके प्रतिनिधि मुख्य आयुक्त या आयुक्त के समक्ष उपस्थित होंगे।

(4) जहाँ पीड़ित व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि उक्त तारीखों को मुख्य आयुक्त या आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, मुख्य आयुक्त या आयुक्त या तो चूक पर शिकायत को खारिज कर सकते हैं या योग्यता के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।

(5) जहाँ प्रतिपक्ष या उसका प्रतिनिधि सुनवाई की तारीख को उपस्थित होने में विफल रहता है, मुख्य आयुक्त या आयुक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत प्रतिपक्ष को बुलाने या प्रतिपक्ष की उपस्थिति को प्रवर्तित करने के लिए ऐसी आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं जो वह उचित समझें। 

(6) मुख्य आयुक्त या आयुक्त, यदि आवश्यक हो, शिकायत का एकपक्षीय निपटारा कर सकते हैं।

(7) मुख्य आयुक्त या आयुक्त ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे और कार्यवाही के किसी भी स्तर पर शिकायत की सुनवाई स्थगित कर सकते हैं।

(8) मुख्य आयुक्त या आयुक्त, जहाँ तक ​​सम्भव हो, प्रतिपक्ष को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर शिकायत पर निर्णय करेंगे।

उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार डाक, फैक्स या ई-मेल द्वारा प्राप्त शिकायतों को मुख्य आयुक्त / आयुक्त / उप मुख्य आयुक्त के पास भेजा जाता है।

कारण बताओ नोटिस काफी विस्तृत होते हैं, जिनमें अधिनियम, नियमों, विनियमों आदि की धारा के प्रासंगिक प्रावधान के उल्लंघन और प्रतिवादी द्वारा की जाने वाली सम्भावित उपचारात्मक कार्रवाई की ओर इशारा किया जाता है। यदि सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, तो मामले का उसी स्तर पर निपटारा कर दिया जाता है और उचित आदेश पारित किया जाता है। अन्य मामलों में, विरोधी पक्षों के जवाब प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता को पुनरुत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। इसके बाद समन जारी कर पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई दी जाती है।

पक्षों को सुनने के बाद, अन्तरिम आदेश / सलाह वाली कार्यवाही का रिकॉर्ड मौके पर तैयार किया जाता है और पार्टियों को सौंप दिया जाता है।

मुख्य आयुक्त का कार्यालय भी प्रतिष्ठानों द्वारा जारी विज्ञापनों के आधार पर बड़ी संख्या में मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। इनमें से अधिकांश मामले नियुक्तियों में रिक्तियों के आरक्षण और सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण से सम्बन्धित होते हैं।

बड़ी संख्या में दिव्यांग लोगों या उनके प्रतिनिधियों को भी बिना किसी लिखित शिकायत या पूर्व-सूचना के व्यक्तिगत सुनवाई दी जाती है। अक्सर, शिकायतकर्ताओं को अभ्यावेदन / शिकायतें तैयार करने में अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और उन्हें परामर्श भी दिया जाता है।

 

अध्याय I - प्रस्तावना

 

1.1 सूचना पुस्तिका की पृष्ठभूमि

यह सूचना पुस्तिका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम, 2005) की धारा 4 के अनुसरण में कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन (सीसीपीडी का कार्यालय) की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार की गई है जो कि दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पीडब्ल्यूडी अधिनियम) के तहत स्थापित किया गया है और जिसे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए अधिदेश दिया गया है। उक्त अधिनियम को दिव्यांगजनों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

1.2 उद्देश्य

कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के नियंत्रण में सूचना तक पहुँच प्रदान करने और कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए।

अधिकतम सूचना या उसके स्रोत स्वतः उपलब्ध कराना ताकि लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोग का सहारा कम से कम लेना पड़े।

1.3 इच्छित उपयोगकर्ता

यह पुस्तिका दिव्यांग व्यक्तियों, उनके अभिभावकों, स्वैच्छिक संगठनों और दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों तथा केंद्र / राज्य सरकार के संगठनों के लिए उपयोगी है।

1.4 अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इन व्यक्तियों से संपर्क करें

अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया श्री सुधीर गोयल, डेस्क अधिकारी, सीसीपीडी कार्यालय से निम्नलिखित पते पर डाक, ई-मेल, टेलीफोन या फैक्स द्वारा संपर्क करें:

कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन, 

5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

फोन नम्बर (011) 20892364;

ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in

वेबसाइट: www.ccdisabilities.nic.in

1.5 परिभाषाएँ / प्रयुक्त संक्षिप्त रूप 

"आरटीआई अधिनियम" का अर्थ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।

"आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम" का अर्थ है दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016;

"आरपीडब्ल्यूडी नियम" का अर्थ है दिव्यांगजनों के अधिकार नियम, 2017;

"सीसीपीडी का कार्यालय" का अर्थ है कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन, जिसे पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है; 

 

"मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन" का अर्थ है पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 57(1) के तहत नियुक्त अधिकारी;

"पीआईओ" का अर्थ है आरटीआई अधिनियम की धारा 5(1) के तहत नामित लोक सूचना अधिकारी;

"एपीआईओ" का अर्थ है आरटीआई अधिनियम की धारा 5(2) के तहत नामित सहायक लोक सूचना अधिकारी;

"अपील प्राधिकारी" का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसके पास आरटीआई अधिनियम की धारा 7(8)(iii) के तहत अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

"पीडब्ल्यूडी अधिनियम" का अर्थ है दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995;

"पीडब्ल्यूडी नियम" का अर्थ है दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996;

1.5 सूचना प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और शुल्क संरचना हैंडबुक में उपलब्ध नहीं  

कोई भी व्यक्ति जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह इस पुस्तिका के साथ संलग्न प्रपत्र-ए में सीसीपीडी कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन कर सकता है। सीसीपीडी के कार्यालय में फॉर्म नि:शुल्क उपलब्ध हैं। इसे सीसीपीडी के कार्यालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

 

दस्तावेज़ की लागत या दस्तावेज़ / सूचना की फोटोकॉपी, यदि कोई हो, के अतिरिक्त निविदा दस्तावेज़ों / बोलियों / कोटेशन / व्यावसायिक दस्तावेज़ों से सम्बन्धित जानकारी के अलावा, अन्य जानकारी के लिए प्रति आवेदन रुपये 10/- का मामूली आवेदन शुल्क उचित रसीद पर नकद के रूप में या "वेतन एवं लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली" को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा लिया जाएगा। निविदा दस्तावेजों के लिए, प्रति आवेदन रुपये 500/- की दर पर शुल्क लिया जाएगा।  सीसीपीडी कार्यालय के नियंत्रणाधीन दस्तावेज़(दस्तावेजों) की फोटोकॉपी की आपूर्ति के लिए प्रति पृष्ठ रुपए 2/- शुल्क लिया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी प्रस्तुत करने पर गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

कार्यालय कम से कम समय में, अधिकतम 30 दिनों के अंदर, सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

यदि किसी व्यक्ति को फॉर्म-ए प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर पीआईओ या एपीआईओ से कोई उत्तर नहीं मिलता है या निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट है, तो वह निम्नलिखित अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है:

श्री डी. आर. सरीन

उप मुख्य आयुक्त

कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन,

5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

फोन नम्बर (011) 20892364;

ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in;  वेबसाइट: www.ccdisabilities.nic.in

 

अध्याय IV - कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के पास उपलब्ध दस्तावेज

 

4.1 दस्तावेजों / सूचनाओं की सूची

 

क्रम सं. 

दस्तावेज का नाम 

क्या नि:शुल्क है या मूल्य पर। यदि मूल्य पर है तो कीमत क्या है?

द्वारा धारित /के नियंत्रण में 

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

नि:शुल्क

इनके नियंत्रण में

दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017

नि:शुल्क

इनके नियंत्रण में

सीसीपीडी कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट*

नि:शुल्क (उपलब्धता की शर्त पर)+डाक शुल्क #

इनके नियंत्रण में

बाधामुक्त वातावरण के निर्माण पर अनुदेश पुस्तक*

नि:शुल्क (उपलब्धता की शर्त पर)+डाक शुल्क #

इनके नियंत्रण में

"जजमेंट्स ऑन डिसबिलिटी इशूज - केस डाइजेस्ट 2005” पर पुस्तक (मुद्रित प्रारूप)

मूल्य पर। रु. 100/- + डाक शुल्क 

इनके नियंत्रण में

"जजमेंट्स ऑन डिसबिलिटी इशूज - केस डाइजेस्ट 2005” पर पुस्तक (कॉम्पैक्ट डिस्क में)

मूल्य पर। रु. 25/- + डाक शुल्क 

इनके नियंत्रण में

मुख्य आयुक्त के न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों की फोटोकॉपी और सम्बन्धित कागजात

मूल्य पर। रु. 2/- प्रति पृष्ठ + डाक शुल्क

इनके नियंत्रण में

सीसीपीडी कार्यालय के नियंत्रण में कोई अन्य रिकॉर्ड / सूचना

मूल्य पर। रु. 2/- प्रति पृष्ठ + डाक शुल्क

 

 

* ये दस्तावेज इस कार्यालय की वेबसाइट http://www.ccdisabilities.nic.in/ पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट से प्रिंट आउट ले सकते हैं।

# ये दस्तावेज केवल नीचे उल्लिखित दरों के अनुसार डाक शुल्क के लिए शुल्क के भुगतान पर मुफ्त प्रदान किए जाएँगे:

 

क्रम सं. 

प्रेषण का ढंग 

डाक शुल्क

साधारण डाक द्वारा

रु. 125/-

स्पीड पोस्ट द्वारा

रु. 150/-

 

स्टॉक के अभाव में इन दस्तावेजों या किसी अन्य दस्तावेज की फोटोकॉपी रुपये 2/- प्रति पृष्ठ + डाक शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जा सकती है। 

4.2 इन दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया

कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों को प्रत्येक मद के लिए उल्लिखित दरों के अनुसार नकद भुगतान पर स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है या "वेतन और लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली" के पक्ष में कार्यालय को डिमांड ड्राफ्ट भेजकर डाक द्वारा मंगाया जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट के मूल्य में दिव्यांगता के मुद्दों पर पुस्तक की लागत के अलावा नीचे दिए गए डाक शुल्क शामिल होने चाहिए, अर्थात रु.100/- + डाक शुल्क (केवल एक पुस्तक के लिए)।

क्रम सं. 

प्रेषण का ढंग 

एक पुस्तक या एक साथ एक पुस्तक और एक सीडी के लिए डाक शुल्क

केवल एक सीडी के लिए डाक शुल्क

साधारण पार्सल के माध्यम से 

रु. 35/- 

रु. 19/-

पंजीकृत पार्सल के माध्यम से

रु. 52/-

रु. 36/-

स्पीड पोस्ट के माध्यम से

 

 

 

 

 

 

 

 

दूरी

दर 

दूरी 

दर 

स्थानीय (नगरपालिका सीमा के भीतर)

रु. 35/-

स्थानीय (नगरपालिका सीमा के भीतर)

रु. 20/-

200 कि.मी. तक

रु. 58/-

200 कि.मी. तक

रु. 30/-

200 से 1000 कि.मी.

रु. 65/-

200 कि.मी. से बाहर

रु. 50/-

1000 कि.मी. से बाहर

रु. 90/-

   

 

अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए, एक उचित राशि का डिमांड ड्राफ्ट अर्थात रु. 2/- प्रति पृष्ठ (अपेक्षित पृष्ठों की संख्या के आधार पर) + नीचे दी गई दरों के अनुसार डाक शुल्क सीसीपीडी के कार्यालय को भेजा जाएगा –

क्रम संख्या 

पृष्ठों की संख्या 

साधारण डाक द्वारा 

पंजीकृत डाक द्वारा 

1 से - 20  

रु. 25/-

रु. 50/-

21 से  50 

रु. 80/-

रु. 105/-

51 से 100

रु. 125/-

रु. 150/-

101 से 200

रु. 250/-

रु. 275/- 

201 से 500

रु. 570/-

रु. 600/-

 

कृपया अपनी माँग कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन, 5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, 

नई दिल्ली-110075;  दूरभाष संख्या (011) 20892364; ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in; को भेजें।

4.3 छूट प्राप्त दस्तावेजों की सूची

1. अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट।

2. विभागीय पदोन्नति समितियों / चयन समितियों के कार्यवृत्त।

3. मुख्य आयुक्त के न्यायालय के समक्ष मामलों के सम्बन्ध में पक्षों से प्राप्त गोपनीय सूचना।

 

अध्याय VII - निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रणाली 

 

अध्याय 7 - निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रणाली  

प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के लिए,

 

पीए / लेखाकार / खजांची 

->

डेस्क अधिकारी (प्रशासन)

->

उप. मुख्य आयुक्त

->

मुख्य आयुक्त

कानूनी मामलों और शिकायतों के लिए,

 

पीए/एलडीसी

->

डेस्क अधिकारी (जीआर)

->

उप. मुख्य आयुक्त

->

मुख्य आयुक्त

 

7.2 प्राप्तियों पर कार्यवाही और निर्णय लेने की प्रक्रिया 

सभी प्राप्तियों / कागजातों को पहले मुख्य आयुक्त / आयुक्त / उप मुख्य आयुक्त द्वारा देखा जाता है और उनके द्वारा उन्हें प्रशासन / लेखा और विधि अनुभागों के प्रभारी सम्बन्धित डेस्क अधिकारियों को मार्क किया जाता है, जो आगे उन प्राप्तियों को सम्बन्धित डीलिंग कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश के साथ मार्क करते हैं। कम्प्यूटरीकृत डायरी में प्रविष्टि के बाद, प्राप्त कागजात सम्बन्धित डीलिंग कर्मचारियों को सौंप दिए जाते हैं।

 

सम्बन्धित कर्मचारी प्राप्त कागजातों / प्राप्तियों को सम्बन्धित फाइल में रखकर और उनके सम्बन्ध में विस्तृत विवरण और प्रस्तावित कार्यवाही का उल्लेख करते हुए नोट के साथ फाइल सम्बन्धित डेस्क अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं, जो जांच के बाद फाइलों को अपनी टिप्पणी / विचारों के साथ उप मुख्य आयुक्त / आयुक्त को प्रस्तुत करते हैं। आयुक्त / उप मुख्य आयुक्त मामले की प्रकृति के आधार पर, अपने स्तर पर उनका निपटान करते हैं या निर्णय के लिए अपनी टिप्पणियों के साथ इन्हें मुख्य आयुक्त को प्रस्तुत करते हैं। निर्णय के बाद, फाइल सम्बन्धित डीलिंग कर्मचारी  को आयुक्त, उप-मुख्य आयुक्त और डेस्क अधिकारी के माध्यम से वापस कर दी जाती है और सम्बन्धित व्यक्ति को उत्तर भेज दिया जाता है।

 

7.3 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में अपील प्राधिकारी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, यदि ऐसी सलाह दी जाती है, तो पीड़ित पक्ष मुख्य आयुक्त / आयुक्त के निर्णय के खिलाफ उपयुक्त उच्च मंच में एक रिट याचिका दायर कर सकता है।

 

अध्याय III - कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड

 

3.1 कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के नियंत्रण में उपलब्ध या उनके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों, विनियमों, निर्देशों, मैनुअल और अभिलेखों की सूची निम्नानुसार है -

(ए) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

(बी) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017

(सी) दिव्यांगजन के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा जारी अधिसूचनाएँ, निर्देश।

(डी) सेवा / प्रशासनिक / वित्तीय नियम

 

ऊपर (ए) और (बी) में उल्लिखित दस्तावेज कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के नियंत्रण में हैं और पीआईओ या एपीआईओ को लिखित अनुरोध करके मुफ्त में प्राप्त किए जा सकते हैं। अन्य दस्तावेज इसके नियंत्रण में नहीं हैं और भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय / विभाग से प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि कुछ प्रासंगिक अधिसूचनाएँ, नियम, निर्देश, आदि सीसीपीडी के कार्यालय की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए हैं और उनका प्रिंटआउट लिया जा सकता है।